जयपुर, 21 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 9 अप्रैल के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने बी टू बाईपास पर स्थित 42 बीघा जमीन को आवासन मंडल की मानते हुए 31 जुलाई, 1981 के समझौता विक्रय को अवैध मानते हुए शून्य घ
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