झुंझुनू, 21 अप्रैल (हि.स.)। झुंझुनू जिले में एक बच्ची से हुई दरिंदगी के मामले में बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो) कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 1.90 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वि
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