उच्च न्यायालय ने सिविल-मामलों में एफआईआर दर्ज करने को माना गलत, डीजीपी नए निर्देश करे जारी
जयपुर, 20 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आपसी लेनदेन, जमीन जायदाद विवाद, वाणिज्यिक विवाद सहित अन्य सिविल मामलों में एफआईआर दर्ज करने को गलत माना हैं। कोर्ट ने डीजीपी के सर्कुलर की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी को निर्देश दि

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