एनडीपीएस के 12 साल पुराने मामले में आरोपित को दो साल की सजा
जोधपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने करीब बारह साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्त के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपितों को दो वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
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