अस्थायी परमिट के आधार पर पूरी तरह खारिज नहीं हो सकता है बीमा दावा
जोधपुर, 18 अपै्रल (हि.स.)। राज्य उपभोक्ता आयोग जोधपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि केवल अस्थायी परमिट के आधार पर बीमा दावा पूरी तरह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। आयोग ने बीमा कंपनी की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग जैसलमे
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