छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक राजपत्र में प्रकाशित, पुराना कानून निष्प्रभावी
रायपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 19 मार्च को विधान सभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून बन गया है। विधेयक पर 6 अप्रैल को राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर बाद आज, 18 अप्रैल
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