छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक राजपत्र में प्रकाशित, पुराना कानून निष्प्रभावी
रायपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। छत्तीसगढ़ में जबरन और प्रलोभन से धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 19 मार्च को विधान सभा में पारित छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून बन गया है। विधेयक पर 6 अप्रैल को राज्यपाल रमेन डेका के हस्ताक्षर बाद आज, 18 अप्रैल

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news