‘क्लाइंट के हित में वकील का पीआइएल करना कदाचार’
--फिरोजाबाद के अधिवक्ता को चेतावनी के साथ जनहित याचिका खारिज प्रयागराज, 16 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल का केस आगे बढ़ाने के लिए खुद ही याची बन जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता। यह पेशेवर कदाचार है।

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