मूल किरायेदार की मौत के बाद सभी वारिसों को बेदखली केस में पक्षकार बनाना जरूरी नहीं : हाईकोर्ट
प्रयागराज, 16 अप्रैल (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किरायेदारी कानून के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि किरायेदार की मौत के बाद सभी कानूनी वारिसों को बेदखली केस में पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। मूल किरायेदार
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