झुंझुनू, 15 अप्रैल (हि.स.)। झुंझुनू की विशिष्ट अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपित को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपित योगेश कुमार को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम 20 साल जेल और 90,000 रुपये जुर्म
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