Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

गुवाहाटी, 15 अप्रैल (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा को दी गई ट्रांजिट जमानत पर रोक लगाए जाने के बाद असम पुलिस के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता बिजन महाजन ने बुधवार काे कहा कि अब जांच के हित में असम पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है।
उन्होंने बताया कि तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई ट्रांजिट जमानत को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय
ने स्थगन आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद अब कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने भी सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और संबंधित एजेंसियां विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के बाद अब असम पुलिस को आवश्यक कदम उठाने में कोई बाधा नहीं है।
उल्लेखनीय है कि, उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद पवन खेड़ा के खिलाफ चल रही जांच में तेजी आने की संभावना है।
------------
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश