गांजा तस्करी मामले में दो को दस वर्षों का सश्रम कारावास
पूर्वी चंपारण,13 अप्रैल (हि.स.)। स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश रेशमा वर्मा ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को पचास-पचास हजार रूपए अर्थ दंड की
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