हिमाचल विधानसभा में संशोधन विधेयक पेश, अयोग्य विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन
शिमला, 01 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों की पेंशन से जुड़ा एक अहम संशोधन विधेयक बुधवार को पेश किया गया। इसके तहत अब दलबदल के कारण अयोग्य ठहराए जाने वाले विधायकों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news