कैथल: एक सप्ताह में करें महिला यौन उत्पीड़न समितियों का गठन : डीसी अपराजिता
कैथल, 09 मार्च (हि.स.)। डीसी अपराजिता ने कहा है कि पोश एक्ट के तहत जिले में सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) का गठन करना अनिवार्य है। दस कर्मचारियों से अधिक संख्या होने पर कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने के
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