सरकार ने कोषागारों को रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के बिना भुगतान न करने का दिया आदेश
जम्मू, 05 मार्च (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर के भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी कोषागारों को निर्देश दिया है कि विकास कार्यों में शामिल ठेकेदारों या कार्यकारी एजेंसियों को वैध रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (आरसीसी) प्रस्तुत किए
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