सोनभद्र, 28 मार्च (हि.स.)। साढ़े छह वर्ष पूर्व हुए हरिकिशुन खरवार हत्याकांड के मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर चार दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व 14-14 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001