दशकों तक दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम करा नियमितिकरण का लाभ से नहीं किया जा सकता इनकार- हाईकोर्ट
जयपुर, 26 मार्च (हि.स.)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 28 साल की सेवा पूरी करने के बाद भी कर्मचारी को नियमितिकरण का लाभ नहीं देने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से दस साल
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