सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग एक धर्म के लिए नहीं-कोर्ट
जयपुर, 26 मार्च (हि.स.)। जयपुर मेट्रो-प्रथम की अपर सिविल न्यायाधीश अदालत ने एक फैसले में कहा है कि सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता और न ही वहां पर उस धर्म विशेष की मूर्तियां ही स्थापित हो सकती है

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