अतिक्रमणकारियों पर समय सीमा के भीतर कार्यवाही करें: हाई कोर्ट
नैनीताल, 25 मार्च (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला हरिद्वार में चक सड़कों, गांव के सार्वजनिक स्थानों, नहरों, जलस्रोतों पर किए गए अतिक्रमण के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर निस्तारित किया। काेर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी अभिलेख सक्
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001