9 साल पुराने हत्याकांड में आरोपित को 10 साल की सजा और जुर्माना
सुपौल, 25 मार्च (हि.स.)। जिले में करीब नौ वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने आरोपी गंगा प्रसाद साह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 25 हज
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