ईसाई या अन्य धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म को अपनाने वाले ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ईसाई या किसी दूसरे धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। जस्टिस पीके मिश्
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