मात्र पेशे से सम्बोधित करना एससी-एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं, मंशा जरूरी : हाइकोर्ट
प्रयागराज, 02 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर पुकारने मात्र से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता। जब तक यह सिद्ध न हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर

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