अवैध 12 क्विंटल डोडापोस्ट के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर सजा
जोधपुर, 18 मार्च (हि.स.)। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 4 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपि को 20 वर्षों का कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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