फिरोजाबाद, 17 मार्च (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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