मप्र के मैहर में नवरात्रि पर्व पर मांस-मछली और अंडा के क्रय-विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा मैहर में नवरात्रि के समय मांस मछली एवं अंडे के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है अगर इस दौरान किसी के द्वारा इन चीजों का विक्रय किया जाता है तो उसपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी
मप्र के मैहर में नवरात्रि पर्व पर मांस-मछली और अंडा के क्रय-विक्रय पर रहेगा प्रतिबंध


मैहर, 15 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर

सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मैहर में मां शारदा नवरात्रि मेले का प्रारंभ हाेगा। इसके मद्देनजर सम्पूर्ण मैहर क्षेत्र में मांस, मछली और अंडा के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

जिले की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिव्या पटेल ने नवरात्रि के दौरान 19 से 27 मार्च तक की मध्य रात्रि तक सम्पूर्ण मैहर क्षेत्र में मांस, मछली एवं अण्डा के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लगाया गया है, क्याेंकि मैहर मध्यप्रदेश शासन के पर्यटन विभाग से धार्मिक नगरी घोषित है।

मैहर में प्रतिदिन लाखाें की संख्या में श्रद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन और पूजन काे

देश के कोने-कोने से आते हैं। भक्ति और श्रद्धा भाव से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं की भारी

भीड हर दिन लाखों की संख्या में मैहर पहुंचती है। इनके दर्शन और पूजन के साथ

अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना भी शासन प्रशासन के लिए बडी चुनाैती हाेता है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियाें काे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डित हाेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी