तिरुपति प्रसादम में मिलावट के कथित दुष्प्रचार को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति प्रसादम में मिलावट को लेकर कथित दुष्प्रचार रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फाेटाे)


नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय

ने तिरुपति प्रसादम में मिलावट को लेकर कथित दुष्प्रचार रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।

कोर्ट ने कहा कि अपनी शिकायत उचित फोरम पर रखिए। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जांच में जो भी सामने आएगा वो संबंधित कोर्ट में पेश किया जाएगा।

याचिका में मांग की गई थी कि आंध्र प्रदेश सरकार को इस बात का निर्देश दिया जाए कि कुछ लोग और कुछ संगठन होर्डिंग्स, पोस्टर्स और सार्वजनिक बयान के जरिये दुष्प्रचार फैला रहे हैं।

कोर्ट ने तिरुपति प्रसादम में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए 4 अक्टूबर, 2024 को एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) डायरेक्टर को विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम की मानिटरिंग करने का निर्देश दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी