हरिद्वार, 28 फ़रवरी (हि.स.)।नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने दोषी युवक को दो वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकी
Invalid email address
संपर्क करें
हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001