नाबालिग का अपहरण करने वाले को दो वर्ष की कैद
हरिद्वार, 28 फ़रवरी (हि.स.)।नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज, एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने युवक को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने दोषी युवक को दो वर्ष कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकी

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