साथी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप, अदालत ने किया बरी
जयपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-5, महानगर द्वितीय ने साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप से पत्नी मंजू राठौड़ और पंकज शर्मा को दोषमुक्त कर दिया है। पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन
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