पिता की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
पूर्वी चंपारण,27 फ़रवरी (हि.स.)।द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्या प्रसाद ने कलयुगी पुत्र को अपने ही पिता की हत्या मामले में दोषी पाते हुए पुत्र को आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अ
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