फिरोजाबाद, 26 फ़रवरी (हि.स.)। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को घर में घुस किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना पचोखरा के गांव निवासी घर में घुस य
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