किराया अधिकरण आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 226 में याचिका पोषणीय नहीं : उच्च न्यायालय
-न्यायालय ने कहा, अधिकरण है सिविल कोर्ट, कार्यपालक प्राधिकारी नहीं प्रयागराज, 24 फरवरी (हि.स)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि शहरी किराया नियंत्रण कानून 2021 के तहत गठित किराया अधिकरण सिविल कोर्ट है, न कि कोई विशिष्ट व्यक्ति अथवा संस्था। इसलि

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news