नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म में पिता दोषी, 20 वर्ष का कठोर कारावास
हरिद्वार, 21 फ़रवरी (हि.स.)। नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज व एफटीएससी न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित पिता को दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने पिता को 20 के वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपये

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