सिरमौर में जिला परिषद वार्डों की अधिसूचना रद्द
नाहन, 20 फ़रवरी (हि.स.)। सिरमौर जिले में जिला परिषद के वार्डों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी कर बताया कि जिले में जिला परिषद के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की पूर्व अधिसूचना रद्द
सिरमौर में जिला परिषद वार्डों की अधिसूचना रद्द


नाहन, 20 फ़रवरी (हि.स.)। सिरमौर जिले में जिला परिषद के वार्डों को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने अधिसूचना जारी कर बताया कि जिले में जिला परिषद के अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) की पूर्व अधिसूचना रद्द कर दी गई है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार इन वार्डों का पुनः सीमांकन किया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि परिसीमन की इस प्रक्रिया के तहत यदि किसी व्यक्ति या संबंधित पक्ष को कोई आपत्ति या आक्षेप है तो वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से सात दिनों के भीतर उपायुक्त कार्यालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित सात दिन की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि विकास खंड पांवटा साहिब की ग्राम सभा सेनवाला मुबारिकपुर से अलग नई ग्राम सभा टोकियो तथा विकास खंड शिलाई की ग्राम सभा बालीकोटी से नई ग्राम सभा चामरा मोहराड़ की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इन प्रस्तावों को भी परिसीमन प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

प्रशासन के अनुसार जिला परिषद सिरमौर के वार्डों के परिसीमन से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला परिषद कार्यालय सिरमौर, संबंधित पंचायत समितियों के कार्यालयों और प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध करवाई जा रही है, ताकि आम लोग इसे देख सकें और आवश्यकता होने पर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकें।

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हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर