इंदौरः आरटीओ ने की स्कूली वाहनों पर कार्रवाई, बिना परमिट बस जब्त
- 10 अन्य वाहनों से वसूला गया 56 हजार रुपये का जुर्माना इंदौर, 20 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अमले द्वारा मांगलिया क्षेत्र के स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई
आरटीओ ने की स्कूली वाहनों पर कार्रवाई


- 10 अन्य वाहनों से वसूला गया 56 हजार रुपये का जुर्माना

इंदौर, 20 फरवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में शुक्रवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अमले द्वारा मांगलिया क्षेत्र के स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा सहित सभी दस्तावेज चेकिंग के साथ वाहनों का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर की भी जांच की गई।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस दौरान 01 स्कूली वाहन बिना परमिट के पायी गई, जिसे जब्त किया गया। साथ ही 10 से अधिक वाहनों में विभिन्न कमियाँ पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर 56 हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। साथ ही बच्चों और उनके पालकों से फीडबैक भी लिया गया। उनसे वाहन चालक, वाहन को तेज गति से तो नहीं चलाते है या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तो नहीं करते आदि बिन्दुओं पर फीडबैक लिया गया।

उन्होंने बताया कि स्कूल, शैक्षणिक संस्था बसों में सुरक्षा मानकों की पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इंदौर जिले में स्थित स्कूली वाहनों की आकस्मिक चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। समस्त शैक्षणिक संस्थान, स्कूल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाहन पूर्ण रूप से फिट होने एवं उनके समस्त आवश्यक दस्तावेज वैध होने पर ही सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वाहनों को संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर