तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
रामगढ़, 20 फ़रवरी (हि.स.)। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में आयुष विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी, आरबीएसके टीम और आयुष सीएचओ को तंबाकू नियंत्रण से संब
कार्यक्रम में शामिल लोग


रामगढ़, 20 फ़रवरी (हि.स.)। सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण में आयुष विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी, आरबीएसके टीम और आयुष सीएचओ को तंबाकू नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। प्रशिक्षण के दौरान जिला नोडल पदाधिकारी डॉ तुलिका रानी ने कहा कि तंबाकू के दुष्परिणामों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना अत्यंत जरूरी है। तंबाकू सेवन से हृदय रोग, कैंसर, लकवा, ब्लड प्रेशर सहित अनेक गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे असमय मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू एक ऐसा नशीला पदार्थ है जो शरीर के सिर से पैर तक सभी अंगों को प्रभावित करता है।

कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटप्पा-2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है और उल्लंघन करने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार वर्जित है और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है।

जिले के सभी दुकानदारों, डीटीसीसी सदस्य और संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि स्कूलों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न की जाए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को तंबाकू मुक्त समाज निर्माण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परामर्शी विनय शर्मा, तंबाकू नियंत्रण कोषांग ने संचालित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश