हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास
सुलतानपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर कोर्ट ने अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत न
डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास की सजा


सुलतानपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर कोर्ट ने अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे तृतीय निशा सिंह की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और दोषियों पर 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि यह घटना 2 मार्च 2022 को हुई थी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के पूरे गड़ेरियन मौजा राजापुर कोहरा निवासी रामराज पाल के बेटे प्रशांत पाल और आलोक पाल सामान खरीदने बाजार जा रहे थे। रास्ते में ननकूदास की कुटी के पास घात लगाए बैठे आरोपियों ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में आलोक पाल गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मृतक के पिता रामराज पाल की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही अजय मिश्र, माधवराज मिश्र, आशुतोष मिश्र, दुर्गा प्रसाद और अभिषेक मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वादी मुकदमा के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत में पेश किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पांचों दोषियों को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / दयाशंकर गुप्त