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जांजगीर-चांपा, 20 फरवरी (हि. स.)। जांजगीर-चांपा पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर भूमि नामांतरण कराने के मामले में एक आरोपित को आज शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोनारपारा चांपा निवासी पीड़ित सुनील सोनी की शिकायत पर मामले की जांच की गई। जांच में सामने आया कि पीड़ित के दादा स्वर्गीय उमाशंकर साव ने वर्ष 1976 में माननीय अतिरिक्त जिलाधीश बिलासपुर से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खसरा नंबर 473, रकबा 1.13 एकड़ को पंजीकृत विक्रय नामा दिनांक 19 नवंबर 1976 के माध्यम से क्रय किया था।
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुनहर गोड़ के परनाती रामसिंह गोड़ (उम्र 33 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला, चांपा ने सुनहर गोड़ की वास्तविक मृत्यु तिथि 14 अक्टूबर 1979 (पंजीयन 15 अक्टूबर 1979, नगर पालिका परिषद) की जानकारी होने के बावजूद वर्ष 2016-17 में कथित रूप से ग्राम के पार्षद, पटवारी और नगर पालिका के कर्मचारी से मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुनहर गोड़ का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराया। इस प्रमाण पत्र में मृत्यु तिथि 4 मई 1970 दर्शाई गई तथा इसे 20 नवंबर 2017 को जारी किया गया बताया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपित ने उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग न्यायालयीन कार्रवाई में किया और पूर्व में विधिवत खरीदी गई भूमि के नामांतरण को निरस्त कराने की मंशा से दस्तावेजों का दुरुपयोग किया। इससे प्रार्थी और उसके परिवार को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 50/2026 दर्ज कर आरोपी रामसिंह गोड़ को 20 फरवरी 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उपनिरीक्षक उमेंद्र मिश्रा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।
हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित
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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT