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श्रीनगर, 20 फ़रवरी (हि.स.)।
अधिकारियों ने शुक्रवार को श्रीनगर के एचएमटी में बिना लेबल वाले शहद पर कार्रवाई करते हुए 725 किलोग्राम शहद जब्त किय जिस पर समाप्ति तिथि और निर्माता की जानकारी जैसी आवश्यक जानकारी नहीं थी। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (डीएफसीओ) ने चेतावनी दी है कि बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री अवैध है और इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हैं।
डीएफसीओ कश्मीर के बाजारों में असुरक्षित खाद्य पदार्थों के प्रति शून्य सहनशीलता का संकेत देता है। एक बयान में डीएफसीओ के प्रवक्ता ने कहा कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन ने अबंशाह क्षेत्र एचएमटी में लक्षित निरीक्षण किया और बिना वैधानिक लेबलिंग के रखे गए लगभग 725 किलोग्राम शहद को जब्त किया।
प्रवक्ता ने बताया कि स्टॉक में सभी अनिवार्य विवरणों की कमी थी जिनमें उत्पाद का नाम, शुद्ध मात्रा, पैकिंग/निर्माण तिथि, उपयोग की सर्वोत्तम तिथि/समाप्ति तिथि, निर्माता/पैकर का नाम और पता, लाइसेंस संख्या और भंडारण निर्देश (जहां लागू हो) शामिल हैं। “विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए गए।
उन्होंने खाद्य व्यवसाय संचालकों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद अवैध हैं और इनसे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। उपभोक्ताओं को किसी भी संदिग्ध या बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थ की सूचना तुरंत 104 (खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन) पर कॉल करके देनी चाहिए। पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर निर्माता, पैकिंग तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि का पूरा विवरण होना चाहिए। यह ज़ब्ती कश्मीर के बाजारों में बिकने वाले असुरक्षित और गैर-मानक खाद्य पदार्थों के प्रति डी एफसी ओ की सख्त नीति को रेखांकित करती है प्रवक्ता ने कहा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता