तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 06 नवंबर (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने तहलका के पूर्व पत्रकार तरुण तेजपाल को अपने सहयोगी से बलात्कार मामले में दी गई दस साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने सजा निलंबित करने का आदेश
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