नेपाल के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: विधवा के दूसरी शादी करने पर पहले पति की संतान को नहीं देना होगा अपना हिस्सा
काठमांडू, 03 अक्टूबर (हि.स.)। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी विधवा महिला द्वारा दूसरी शादी करने पर उसे पहले पति से हिस्से में मिली संपत्ति उसके पहले पति की संतान को देना अनिवार्य नहीं होगा।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ की धारा २१४
Invalid email address
संपर्क करें
Hindusthan Samachar News Agency, First Floor, 23, Panchkuian Road, Near R. K. Ashram Metro Station,
Pillar No. 12, New Delhi-110001