अपूर्ण वं अपंजीकृत परियोजना पर सीजी-रेरा की सख्त कार्रवाई, प्रमोटर को आबंटी को 6.87 लाख रुपये ब्याज भुगतान करने का आदेश
रायपुर, 27 अक्टूबर (हि. स.)। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजी-रेरा) ने भू-संपदा परियोजनाओं में आबंटियों के हितों की सुरक्षा और रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
प्राधिकरण ने रा
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