जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विक्रेता को ब्याज एवं मुआवजा सहित राशि वापस करने का दिया आदेश
पटना, 13 अक्टूबर (हि.स.)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं करने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए विपक्षी को शिकायतकर्ता की 1,30,000 रूपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाप
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