Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

रांची, 09 जनवरी (हि.स.)। झारखंड विधानसभा का बजट पंचम सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक आहूत होगा। बजट सत्र आहूत करने पर शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को मुहर लगाई गई। यह जानकारी पत्रकारों को कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
पंचायतों में नारी अदालतों के जरिए महिलाओं की समस्या्ओं का होगा निपटारा
कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति के तहत संचालित नारी अदालत योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित योजना की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक समग्र समेकित योजना मिशन शक्ति लागू है। इसके तहत संबल और घटक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशांक के जरिए विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किया गया है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की ओर से सामना किए जाने वाले छोटे प्रकृति के मामलों (उत्पी्डन, तोडफोड, अधिकार या अधिकारों में कटौति) को हल करने के लिए महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र देने के लिए नारी अदालत योजना की शुरूआत की जा रही है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। नारी अदालत या महिला समूह का गठन चुनी गई प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मािनित महिलाओं से की जाएगी। इस मंच का उपयोग जागरूकता पैदा करने और योजनाओं में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्राप्ता करने और सेवाओं के प्रभावी सार्वजनिक वितरण के लिए जनता से जुड़ने के लिए भी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इन्हें पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इलेकट्रॉनिक्स और सूचना प्रोदयोगिकी मंत्रालय की ओर से संचालित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों के लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा।
नारी अदालत की प्रति बैठक के लिए 3000 हजार रुपये और यूनिफॉर्म खर्च के लिए कुछ राशि भी दी जाएगी।
पहले चरण में राज्य के 10 पंचायतों में इन नारी अदालतों का गठन किया जाएगा। इनमें रांची के रामपुर, पलामू में बसरियाकला, साहेबगंज में बरहेट बाजार, लोहरदगा में भंडरा, रामगढ के गोला, गुमला में सिसई लखिया, पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू और पूर्वी सिंहभूम के कसीदा पंचायत सहित अन्या पंचायतों में इसका गठन होगा।
मुख्यामंत्री के विदेश दौरे की मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को दावोस-क्लो र्स्ट्स, स्वीसटजरलैंड में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग-2026 में भाग लेने और लंदन (यूके) में अन्य कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई।
606 थानों में 1.34 अरब खर्च कर लगेंगे 8854 सीसीटीवी कैमरे
कैबिनेट में उच्चतम न्यायालय में दायर एसएलपी के आदेश पर राज्य के 606 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की मंजूरी दी गई। इन सभी थानों में 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को लगाने पर कुल 134 करोड रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट की अन्य फैसले
- केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय सड़क एवं आधारभूत संरचना निधि के तहत स्वीकृत कंस्ट्रक्शन ऑफ आरओबी के तहत डालटेनगंज से रजहरा रेलवे स्टेशन के बीच बजरहा गांव के पास आरओबी निर्माण करने की मंजूरी दी गई। इसपर 29.53 करोड रुपये के राज्यांश की मंजूरी दी गई।
- जैना मोड़ (तिलका मांझी चौक) से फुसरो (निर्मल महतो चौक) 15.900 किमी दो लने की सडक निर्माण के लिए 01 अरब 57 करोड 89 लाख 69 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।
- झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली- 2015 के तहत बंदोबस्त कार्यालय, हजारीबाग में अनियमित रूप से कार्यरत 03 कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य विधि आयोग की अवधि अगले 02 वर्ष यानि 14 नवंबर 2025 से 13 नवंबर 2027 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया।
- गोड्डा जिला के सैदापुर वीयर योजना के लिए 38.73 करोड रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत चौपारण-चतरा पथ के 49.20 किमी के निर्माण के लिए 35.43 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- बोकारो जिला के नावाडीह से घुटवे हिरक रोड भाया चिरूडीह-मानपुर-तेलो तरंगा पथ 22.757 किमी सडक को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य भू-अर्जन के लिए 81.36 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की मंजूरी दी गई।
- झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, रांची में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
- डॉ रागिनी सिंह, वरीय रेजिडेंट, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त को उच्चतम न्यायालय की ओर से एसएलपी पर पारित आदेश उन्हें सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
- पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
- केंद्र सरकार की ओर से वित्त अधिनियम-2025 और वित्त विधेयक (07) 2025 की ओर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम-2017 में किए गए संशोधनों के अनुरूप झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश-2025 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्र, बालीगुमा, जमशेदपुर के स्थान पर नए चिन्हित स्थल सरायकेला-खरसावां जिला के तितिरबिला के राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में 50 टीएलपीडी क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना करने और इस परियोजना के क्रियान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- कमलेश्वर कान्त वर्मा की प्रबंध निदेशक, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के पद पर 04 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो पहले हो, के लिए नियुक्त करने संबंधी शर्त को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना से संशोधित करते हुए उक्त स्थान पर 05 वर्षों के लिए या किसी के पदस्थापन होने तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- राज्य योजनान्तर्गत संचालित कम्बल और वस्त्र वितरण योजना के तहत दिए जाने वाले कंबल की क्वालिटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- झारखंंड राज्य जल संसाधन विभाग अंतर्गत 50 लाख से 2.50 करोड़ रुपये तक की योजनाओं की निविदा को दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से निष्पादन करने का निर्णय लिया गया।
- झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (झारखंड ट्रेजरी कोड-2016) के नियम 261 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak