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श्रीनगर, 8 जनवरी (हि.स.)। स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (डीएसईके) ने दोहराया है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) अपने वित्तीय जनादेश से परे स्थानांतरण करने या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।
निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार विभाग ने पाया है कि केवल डीडीओ जिम्मेदारियां सौंपे गए कई अधिकारी उचित अधिकार के बिना स्थानांतरण आदेश जारी कर रहे हैं और प्रशासनिक निर्णय ले रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त क्षमता में डीडीओ का प्रभार रखने वाले अधिकारियों को खुद को वित्तीय कार्यों तक ही सीमित रखना चाहिए, जिसमें वेतन निकालना और वितरित करना और अन्य स्वीकृत मौद्रिक मामलों को संभालना शामिल है। उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि वे प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग न करें विशेष रूप से कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित शक्तियों का प्रयोग न करें।
डीएसईके ने आगाह किया है कि इन निर्देशों से किसी भी विचलन को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता