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जींद, 06 जनवरी (हि.स.)। एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने खाना बनाने को लेकर हुई कहासुनी में साथी मजदूर की हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूलत: गांव पड़ाना हाल श्योराण कालोनी निवासी सीताराम ने पुलिस को 22 अगस्त 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उसके पुश्तैनी मकान में किराये पर रहने के लिए तीन प्रवासी मजदूर आए थे। उन्ही मजदूरों में से एक मजदूर सुरेंद्र का उसके पास फोन आया कि जो बिहार निवासी मजदूर छोटू उनके पास तीन-चार दिन पहले आया था, उसके मुंह से खुन निकल रहा है। मृतक छोटू का शव चारपाई पर पडा हुआ था।
जुलाना थाना पुलिस ने सीताराम की शिकायत पर गांव बस्ती, जिला औरिया बिहार निवासी बिरेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि दोनों की खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। जिस पर आरोपित ने छोटू की हत्या कर दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने बीरेंद्र को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा