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नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के पत्रकार महेश लांगा की मनी लांड्रिंग के मामले में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान मंगलवार काे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले का ट्रायल चल रहा है। मेहता ने कोर्ट से समय देने की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 7 अप्रैल तक टाल दी। उच्चतम न्यायालय ने 15 दिसंबर, 2025 को महेश लांगा को अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो इस मामले की रोजाना सुनवाई करे।
कोर्ट ने महेश लांगा से कहा था कि वो सुनवाई के दौरान कोई भी स्थगन की मांग नहीं करें। कोर्ट ने महेश लांगा को निर्देश दिया था कि वो अपने खिलाफ चल रहे इस मामले पर अखबार में कोई लेख न लिखें। इसके पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने 31 जुलाई, 2025 को महेश लांगा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जमानत मिलने से अभियोजन पक्ष के मामले को नुकसान पहुंच सकता है। लांगा को 2024 में जीएसटी के एक फर्जीवाड़ा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद मनी लांड्रिंग का भी मामला दर्ज किया गया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी