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प्रयागराज, 06 जनवरी (हि.स.)। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर शहर में अवैध रूप से बगैर पंजीकृत होटल, धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मंगलवार को अपर जिलाधिकारी (नगर) सत्यम मिश्रा ने दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक माघ मेला 2026 के दौरान जनपद प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं, अति विशिष्ट, विशिष्ट महानुभाव एवं पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज में सराय अधिनियम 1867 में बिना पंजीयन कराए ऐसे सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस के प्रोपराइटर एवं प्रबंधकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस का पंजीयन सराय अधिनियम 1867 में तत्काल कराना सुनिश्चित करें। यदि निरीक्षण के दौरान जनपद में कोई भी होटल, धर्मशाला,गेस्ट हाउस बिना सराय अधिनियम 1867 में पंजीयन के संचालित पाया जाता है तो उक्त होटल, धर्मशाला,गेस्ट हाउस का संचालन बंद करा दिया जाएगा। इसके साथ सम्बंधित प्रोपराइटर एवं प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल