पलामू के तीन गांजा तस्करों को 18 वर्ष की सजा, 1.5 लाख जुर्माना
पलामू, 06 जनवरी (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस केस के स्पेशल जज राज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के तीन दोषियों 18 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने तीनों
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय


पलामू, 06 जनवरी (हि.स.)। जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस केस के स्पेशल जज राज कुमार मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को गांजा तस्करी के तीन दोषियों 18 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने तीनों दोषियों पर 1 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वालो में गढ़वा के नगर उंटारी के पिंडरिया के संजीव पाल, इसी क्षेत्र के पुरैनी के आशीष कुमार और नगर ऊंटरी के राकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं।

मामले में 7 जून 2019 को सभी अभियुक्त एक साथ मिलकर सफेद पिकअप वैन (जेएच03 डब्लू 3880) से गांजे की तस्करी कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि पिकअप वैन से गांजे की तस्करी की जा रही है। उन्हें भगवती अस्पताल रेड़मा के पास रोका गया और वैन की तलाशी के दौरान 110 पैकेट में 112 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

इसके आधार पर डालटनगंज शहर थाना में यातायात प्रभारी विजय प्रकाश ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। मामले को लेकर शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार