Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

रांची, 06 जनवरी (हि.स.)। जिले में नागरिक निबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जन्म-मृत्यु निबंधन से जुड़े अाधिकारियों के लिए मंगलवार को समाहरणालय में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस अवसर पर उपायुक्त भजंत्री ने अधिकारियों को आम लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र 21 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निबंधन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
समापन सत्र में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा ने बताया कि प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य शत-प्रतिशत जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करना है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1969 के तहत प्रत्येक घटना का निबंधन जरूरी है, जो शिक्षा, पेंशन, पासपोर्ट, बीमा और संपत्ति दावे सहित कई सरकारी योजनाओं का आधार बनता है। इसके पूूूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) मंजूनाथ भजंत्री नेे किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले 02, 05 और 06 जनवरी को समाहरणालय ब्लॉक-बी के कमरा संख्या 505 में आयोजित किया गया। इसमें निबंधन कार्य की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी संबंधित पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar