गुरुग्राम: भ्रष्टाचार  के दाेषी काे चार साल की सजा व 10 हजार जुर्माना
गुरुग्राम, 06 जनवरी (हि.स.)। भ्रष्टाचार के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को चार साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना बिहार के खिलाफ राज्य सतर्कता ए
जिला अदालत


गुरुग्राम, 06 जनवरी (हि.स.)। भ्रष्टाचार के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को चार साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना बिहार के खिलाफ राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम ने मामला दर्ज किया था।पुलिस ने इस संबंध में मंगलवार को जानकारी जारी करते हुए बताया कि 15 अगस्त 2022 में शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम को शिकायत दी थी कि वह एम.जी. रोड, गुरूग्राम पर लीट्टी-चोखा की रेहड़ी लगता है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि बबलू पुत्र नरेश निवासी नेटार थाना देनीवाया, जिला पटना (बिहार) रेहड़ी लगाने के लिए हर माह एक हजार रुपये की रिश्वत की मांग करता है।

शिकायत मिलते ही राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बबलू एक हजार रुपये नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो ने आरोपी के खिलाफ 13 अगस्त 2022 को मामला दर्ज कर लिया था।

तीन साल से अधिक समय तक चली अदालती कार्रवाई के दौरान सोमवार को अदालत ने दोषी बबलू को धारा 7ए पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 4 वर्ष के कारावास सहित 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर