कोटवा में उच्च न्यायालय के आदेश पर चला प्रशासन का बुलडोजर
पूर्वी चंपारण,06 जनवरी (हि.स.)।जिले कोटवा प्रखंड क्षेत्र के कोटवा बाजार में एक विवादित भूखंड को प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमणमुक्त कराया है। विवादित भूमि को लेकर उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन
बुलडोजर से अतिक्रमण हटवाती प्रशासन


पूर्वी चंपारण,06 जनवरी (हि.स.)।जिले कोटवा प्रखंड क्षेत्र के कोटवा बाजार में एक विवादित भूखंड को प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमणमुक्त कराया है। विवादित भूमि को लेकर उच्च न्यायालय में दायर वाद के आलोक में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।

मंगलवार को सीडब्ल्यूजेसी 2021 , नूरहसन मियां बनाम राज्य सरकार एवं मजलूम खातून तथा सीडब्ल्यूजेसी 12156/2021 नूरहसन मियां बनाम राज्य सरकार एवं मजलूम खातून मामलों में पारित आदेश के अनुपालन में अंचल प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि खाली कराई गई।

उक्त वाद खाता संख्या 516, खेसरा नंबर 3280, रकबा 10 धुर भूमि के दखल-दिलाने को लेकर दायर किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अंचल कार्यालय द्वारा मजलूम खातून को बारी-बारी से नोटिस जारी कर स्वेच्छा से भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके निर्धारित समयावधि के बाद भी भूमि खाली नहीं किए जाने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया।

मंगलवार को अंचल प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में संबंधित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। इस सम्बन्ध में सीओ मोनिका आनंद ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सभी मानकों के अनुकूल की गई है। अंचल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी अथवा विवादित भूमि पर अवैध कब्जा नहीं रहेगा और उसे हर हाल में खाली कराया जायेगा। न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार